जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

कोरोना की दूसरी लहर में में सरकार के सभी प्रयास अब तक रंग दिखाते नज़र नहीं आ रहे हैं।  इसकी प्रमुख वजह है जन साधारण द्वारा लापरवाही।  इसी के मद्दे नज़र राज्य सरकार ने नै गाइड लाइन जारी की है जिसका  मुख्य उद्देश्य बाजारों में और दुकानों पर भीड़ एकत्रित ना होने देना है जिससे कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिले। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक फिर वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। नई गाइड लाइन के अनुसार 

1. ई मित्र और आधार केंद्रों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। 

2. बैंक , बीमा और छोटे विट्टीती संस्थानों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्यालय खोलने की अनुमति रहेगी। 

3. सभी आटा, किराना, खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकाने अब सुबह  6 बजे से 11 बजे तक ही खुल पाएंगी। 

4. पशु चारे की दुकाने भी सुबह  6 बजे से 11 बजे तक ही खुल पाएंगी।

5. कृषि सम्बन्धी सामान बेचने वाली दुनाने भी सुबह  6 बजे से 11 बजे तक ही खुल पाएंगी।

6. डेयरी और दूध की दुकाने सुबह  6 बजे से 11 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ही खुल पाएंगी।

7. फल/सब्जी मंडियां व फूल माला की दुकाने सुबह  6 बजे से 11 बजे तक ही खुल पाएंगी।

8. फल / सब्जी  आदि बेचने वाले ठेले, रिक्शा, मोबाइल वैन आदि भी सुबह  6 बजे से 11 बजे तक ही कॉलोनियों में जा पाएंगे।

9. मिठाई की दुकाने और बेकरी केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे, प्रतिष्ठान पर सामान बेचना निषेध रहेगा। 

10. सरकार ने जनता से अपील की है वे आस पास के बाजारों में जाने के लिए अपने दो पाहूया और चार पहिया वाहनों का कम से कम उपयोग करें। 

11. सार्वजनिक परिवहन बसों में लक्षमता के 50% यात्री ही बैठाने की अनुमति होगी। 

12. निजी वाहन अब सिर्फ सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही पेट्रोल और डीजल ले पाएंगे। 

जो इस आदेश में नहीं लिखा है वह यह है कि अब पुलिस मटरगश्ती करने वालों से सख्ती से निपटेगी। 

शराब के शौक़ीन, चूँकि नई गाइड लाइन में कोई ज़िक्र नहीं है सो सुरा प्रेमी  जब भी बाहर निकल पाएंगे, शाम 5 बजे तक, दूकान सेवा में पाएंगे।