जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

वेटरनरी ऑफिसर भर्ती 2020 का फाइनल परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने डॉ. किशना राम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है।

याचिका में कहा गया था कि आरपीएससी ने इंटरव्यू में सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक लाने वाले रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया, जिससे मेरिटोरियस अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो रहे हैं।

हाईकोर्ट ने इंटरव्यू का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने इंटरव्यू प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। ऐसे में आरपीएससी इंटरव्यू जारी रख सकती है। कोर्ट ने आरपीएससी और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।

मेरिटोरियस अभ्यर्थी हो जाएंगे बाहर
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट विज्ञान शाह ने कहा कि आरपीएससी ने स्क्रीनिंग टेस्ट (लिखित परीक्षा) के बाद वर्गवार मेरिट बनाकर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, जिसमें आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिनके अंक जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों से ज्यादा है, लेकिन उन्हें इंटरव्यू में शामिल नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता का कहना था कि फाइनल परिणाम में 40 प्रतिशत मॉर्क्स स्क्रीनिंग टेस्ट के जोड़े जाएंगे। ऐसे में अगर ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में ही शामिल नहीं किया जाएगा तो भर्ती परीक्षा से मेरिटोरियस अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे।

22 अक्टूबर 2019 को जारी हुई थी विज्ञप्ति

आरपीएससी ने भर्ती को लेकर 22 अक्टूबर 2019 को विज्ञप्ति जारी की थी। इसके बाद 2 अगस्त 2020 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 26 नवम्बर 2020 को जारी करते हुए आरपीएससी ने 1878 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक
इसी भर्ती परीक्षा में नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है। इसी साल अक्टूबर 2023 में विष्णुदत्त सैनी और अन्य की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई थी। एसएलपी में कहा गया था कि भर्ती में मेरिट लिखित परीक्षा के 40 फीसदी, एकेडेमिक के 20 फीसदी और इंटरव्यू के 40 फीसदी अंकों को मिलाकर तय होनी है, लेकिन आरपीएससी स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर ही इंटरव्यू में कॉल कर रहा है, जबकि स्क्रीनिंग व एकेडेमिक अंकों को जोड़कर उसमें मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती में नियुक्ति देने पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट ने भर्ती में इंटरव्यू का परिणाम जारी करने पर ही रोक लगा दी है।