जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2023 के प्री परीक्षा परिणाम व उत्तर कुंजी को चुनौती देने के मामले में आरपीएससी से जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही पूछा है कि क्यों ना प्रार्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। वहीं याचिका की एक कॉपी आरपीएससी के अधिवक्ता को देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश कीर्ति पारीक की याचिका पर दिया।

अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने 28 जून 2023 को आरएएस व अधीनस्थ सेवा के 905 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसकी प्री परीक्षा एक अक्टूबर को आयोजित की गई और उसी दिन आरपीएससी ने उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से प्रश्न-उत्तरों पर आपत्तियां देने के लिए कहा। जिस पर प्रार्थी ने कई सवालों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी।

लेकिन आरपीएससी ने प्रार्थी की आपत्तियों का सही तरीके से निस्तारण किए बिना ही 20 अक्टूबर को प्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। वहीं एक्सपर्ट की ओपिनियन को भी साइट पर अपलोड नहीं किया गया। जिस पर प्रार्थी ने प्री परीक्षा के परिणाम व उत्तर कुंजी को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि मान्यता प्राप्त किताबों के अनुसार उसके प्रश्न-उत्तर सही थे।