जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में आज हाईकार्ट (जयपुर बैंच) ने एक आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी को जमानत दे दी है। राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सरवर 2009 से जेल में है। इस मामले के सरवर के साथ 3 अन्य आरोपी भी जेल में बंद हैं।

जस्टिस बीरेन्द्र कुमार की अदालत ने आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। आरोपी की ओर से वकील सयैद सआदत अली ने कोर्ट में पैरवी की। आरोपी को जिंदा बम मिलने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

कोर्ट में पैरवी करते हुए मोहम्मद सरवर आजमी के वकील ने बताया- सरवर को बम ब्लास्ट के 8 मामलों में पहले हाईकोर्ट ने नीचली कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सभी आरोपों में दोषमुक्त कर दिया है। वहीं, एटीएस ने इन्हें जिंदा बम मामले में दोबारा गिरफ्तार किया।

सीरियल ब्लास्ट से दहल उठा था जयपुर

करीब 15 साल पहले 13 मई 2008 को जयपुर में एक के बाद एक हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 185 लोग घायल हुए थे। इस संबंध में जयपुर के माणक चौक और कोतवाली थाने में 4-4 एफआईआर दर्ज की गई थीं। ब्लास्ट केस के कुल 11 आरोपियों में से 5 को राजस्थान एसओजी ने गिरफ्तार किया था।

जिंदा बम मामले में उन सभी गवाहों को दोबारा कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया, जिन्होंने बम ब्लास्ट के मामले में गवाही दी थी। इस पर सुनवाई हुई, लेकिन उन गवाहों से भी कोर्ट को कुछ नया सबूत या दस्तावेज नहीं मिले। इसी आधार पर आज हाईकोर्ट ने सरवर आजमी की याचिका पर सुनवाई के बाद उसकी जमानत को मंजूरी दी।