अजमेर ब्यूरो रिपोर्ट। 

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से RAS प्री एग्जाम 1 अक्टूबर को करवाया जा रहा है। पहली बार एग्जाम कराने से लेकर नकल रोकने तक के लिए कई बदलाव किए गए हैं।

वहीं, सरकार की ओर से बनाए गए नए नियम भी इस बार लागू किए जा रहे हैं। इस बार एग्जाम के लिए 6 लाख 97 हजार 51 कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इस बार एग्जाम 46 जिलों में 2158 सेंटर पर होगा।

पहला - हर सवाल का देना होगा जवाब, पांचवां विकल्प लागू

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की भर्ती परीक्षाओं में अब कैंडिडेट को हर सवाल का जवाब देना होगा। कैंडिडेट ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो निगेटिव मार्किंग होगी।

आयोग ने भर्ती परीक्षा से यह नया नियम लागू किया है। अब तक एग्जाम में किसी भी सवाल के जवाब में 4 ऑप्शन दिए जाते थे, लेकिन अब 5 ऑप्शन मिलेंगे।

5वां ऑप्शन होगा- सवाल हल नहीं करने की सहमति। अगर कैंडिडेट को किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता तो वह ये 5वां ऑप्शन सिलेक्ट करेगा।

अभ्यर्थी को सही उत्तर भरते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट पर नीले बॉल पाॅइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के किसी एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा।

यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहे तो 5 वें विकल्प काे भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर प्रति प्रश्न 1/3 अंक काटे जाएंगे।

अभ्यर्थी की ओर से 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में यदि किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा में अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। समस्त प्रश्नों में किसी एक विकल्प का चयन कर उसे भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा।

ओएमआर शीट में एग्जाम के बाद छेड़छाड़ रोकने के लिए ये फैसला किया गया है।

दूसरा -नकल विरोधी कानून लागू- आजीवन कारावास व 10 करोड़ तक जुर्माना

राजस्थान लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा में राज्य सरकार द्वारा नकल व पेपर लीक प्रकरणों की रोकथाम के लिए लागू किया गया नकल विरोधी कानून इस परीक्षा से पहली बार लागू हो रहा है। इस कानून के तहत आजीवन कारावास, प्रोपर्टी अटैचमेंट और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

  • 1992 के कानून में सख्त प्रावधान नहीं : राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक 2022 के पास होने के बाद अब नकल और पेपर लीक पर सख्त कानूनी प्रावधान लागू होंगे। दरअसल, राज्य में परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए 1992 का कानून बना हुआ है, लेकिन उसमें इस तरह के सख्त प्रावधान शामिल नहीं हैं। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इस तरह का सख्त कानून उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी बना है। उत्तर प्रदेश में नकल करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि यह प्रावधान राजस्थान विधानसभा में पास हुए बिल में नहीं है।
  • नए कानून के दायरे में 10 कैटेगरी के एग्जाम - इस बिल के दायरे में राजस्थान सरकार की हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लिया गया है। सरकार हर तरह की परीक्षा को इस दायरे में ला सकती है। फिलहाल अभी इसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं सहित 10 कैटेगरी की परीक्षाओं को शामिल किया है।

तीसरा-वीडियोग्राफी होगी, पेपर आधे घंटे पहले पहुंचेंगे

परीक्षा केंद्रों में पेपर शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों के कक्षा-कक्ष में वीडियोग्राफी होगी। संदिग्ध और डीबार अभ्यर्थी एसओजी और पुलिस के राडार पर रहेंगे। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी।

परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। 10.55 बजे तक परीक्षा कक्ष में बैठे अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी होगी, ताकि मुन्ना भाई का भी पता लग सके। इस बार परीक्षा केंद्रों पर पेपर भी परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही पहुंचाए जाएंगे। पेपर की भी वीडियोग्राफी होगी।

चौथा-चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी ओएमआर शीट की कॉपी

अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति पर पूरी ओएमआर शीट वीक्षक को सौंपनी होगी। वीक्षक इसकी मूल प्रति को स्वयं के पास जमा कर कार्बन कॉपी परीक्षार्थी को देंगे।

इस कार्बन कॉपी को परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकेगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक परीक्षार्थी को इस कार्बन कॉपी को सुरक्षित रखना होगा। आयोग की ओर से मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

परीक्षा से 3 दिवस पूर्व अपलोड होंगे प्रवेश-पत्र

RPSC के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा।

इस परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 24 सितंबर 2023 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त की जा सकती है। प्रवेश-पत्र परीक्षा दिनांक से 3 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

एक घंटे पहले मिलेगा प्रवेश

परीक्षा का आयोजन सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा।

इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को सुरक्षा जांच एवं पहचान के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व ही परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होना होगा।

इन गाइडलाइन को भी करना होगा फॉलो

-सेंटर पर अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से भी जांच की जाएगी। पूरी जांच और सभी डॉक्युमेंट देखने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। -परीक्षा की गोपनीयता व निगरानी के लिए प्रत्येक एग्जाम रूम में दो इनविजिलेटर रहेंगे। इन्हें इस बार सेंटर रेंडमली दिया जाएगा। -जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक 5 से 6 सेंटर पर एक उप समन्वयक की नियुक्ति तथा एक फ्लाइंट स्क्वायड का गठन किया गया है। इसमें पुलिस, प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी रहेंगे। -परीक्षा दौरान सिक्योरिटी के लिए प्रत्येक सेंटर पर अधिकारी ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त रहेंगे। प्रशासन व पुलिस अधिकारी की ओर से प्रश्न-पत्र की सुरक्षा एवं परीक्षा केंद्रों पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी। -प्रश्न-पत्र परीक्षा केंद्रों तक पंहुचाने, परीक्षा संपन्न होने के बाद आंसर शीट को कड़ी सिक्योरिटी में पहुंचाया जाएगा। परीक्षा के दौरान पुलिस बल सभी परीक्षा केंद्रों व आस-पास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी तैनात रहेगा।

प्रशासन की अपील-किसी के बहकावे में न आए कैंडिडेट

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं।

यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में आयोग को सूचित करें। इस संबंध में निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है।

पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर लाना होगा मूल आधार कार्ड

अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर प्राथमिकता से मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आधार पर प्रवेश अनुमत किया जा सकता है। मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।