कोटा ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ बीजेपी विधायक के परिवाद मामले में कोर्ट 6 जुलाई को निर्णय देगी। कोर्ट ने 12 जून को बहस सुनने के बाद आज आदेश की तारीख दी थी। समयाभाव के कारण आज निगरानी याचिका के मामले में निर्णय नहीं हो सका।
विधायक दिलावर के वकील मनोज पूरी ने बताया कि कोर्ट ने 20 जून को ऑर्डर की तारीख तय की थी। 12 जून को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कानूनी दलीलें पेश की थी। कोर्ट का समय सुबह का होने के कारण दोनों पक्षों की ओर से पेश कानूनी दलीलों पर विवेचन करने का समय नहीं मिलने के कारण ऑर्डर की अगली तारीख दी है।
ये था मामला
जयपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपने भाषण में कहा था कि 'मोदी को खत्म करना होगा।' इसके बाद मार्च के महीने में विधायक मदन दिलावर ने महावीर नगर थाने में रंधावा के खिलाफ शिकायत दी थी।
पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। जिस पर दिलावर की तरफ से 3 मई को कोटा में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 (ACJM -6) में कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ इस्तेगासा पेश किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 15 मई को FIR दर्ज कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। जिस पर कोर्ट के आदेश की वैधानिकता को चुनौती देते हुए 20 मई को महावीर नगर थाना सीआई, राज्य सरकार व सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ ADJ -5 कोर्ट में दो निगरानी याचिकाएं पेश की थी।


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