चुनावी साल में गहलोत सरकार ने अवैध कॉलोनियों के पट्टे जारी करने में कट ऑफ डेट में बड़ी छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार जल्द ही अभियान चलाकर पट्टे देगी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले किए गए। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2021 तक बसी नई अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। पहले शहरी क्षेत्रों में साल 2004 की सर्वेशुदा अवैध कॉलोनियों को ही नियमित करने का प्रावधान था। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है।
वोटों के लिहाज से अहम फैसला
कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2021 तक बसी कच्ची बस्तियों का सर्वे करवाकर उनके पट्टे दिए जाएंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान में इन सभी अवैध कॉलोनियों के लोगों को सर्वे के आधार पर पट्टे दिए जाएंगे। इससे अवैध कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। चुनावी साल में वोटों के लिहाज से इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। पानी और बिजली कनेक्शन मिल सकेंगे।
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट में सस्ता पानी कनेक्शन मिलेगा
कैबिनेट ने प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट में पानी कनेक्शन जारी करने के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। जलदाय विभाग ने मल्टी स्टोरी में पानी कनेक्शन देने के लिए नई पॉलिसी बनाई है। जलदाय विभाग नई पॉलिसी के तहत अब मल्टीस्टोरीज बिल्डिंग्स को सस्ते दर पर पानी कनेक्शन देगा।
सीएम अशोक गहलोत ने बजट में मल्टी स्टोरीज में पानी कनेक्शन देने के लिए नई पॉलिसी बनाने की घोषणा की थी। अभी शहरों में बहुत से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट में पानी के लिए बोरिंग और टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
हॉस्टल्स के लिए सस्ती दरों पर मिलेगी जमीन
अब सरकार शहरों में हॉस्टल्स बनाने के लिए सस्ती दरों पर जमीन आवंटित करेगी। कैबिनेट ने हॉस्टल्स के लिए जमीन आवंटित करने की 2015 की पुरानी पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी दी है। अब समाजों के हॉस्टल्स को सस्ती दरों पर जमीन मिल सकेगी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कई समाजों के प्रतिनिधि सस्ती दरों पर जमीन अलॉट करने की मांग कर रहे थे।
133 गैर जरूरी कानून खत्म होंगे, सरकार विधानसभा में बिल लाएगी
कैबिनेट ने प्रदेश में 133 गैर जरूरी कानूनों को खत्म करने को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल लेकर आएगी। कैबिनेट ने 133 गैर जरूरी कानूनों को खत्म करने के लिए राजस्थान लॉ अबॉलिशन बिल 2023 को मंजूरी दी है।
कई तरह के सेवा नियमों में बदलाव को मंजूरी
कैबिनेट ने पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 2023 को मंजूरी दी है। नए नियमों से अब कॉलेजों में लाइब्रेरियन और पीटीआई के खाली पदों को भरा जाएगा। इससे करियर एडवांस स्कीम का लाभ मिल सकेगा। विधि विभाग में अब प्रूफ रीडर ग्रेड-1 के पद पर भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। इससे डिप्लोमाधारी प्रूफ रीडर का भी प्रमोशन हो सकेगा।


0 टिप्पणियाँ