जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।  

ग्रेटर निगम के मानसराेवर जाेन उपायुक्त ने मध्यम मार्ग पर बने अवैध काॅम्प्लेक्स, दुकानाें और जीराे सेटबैक पर निर्माण ध्वस्त करने का नाेटिस दिया है। नाेटिस के अनुसार थड़ी मार्केट से भृगु पथ यानि 5.5 किमी तक पूरे मध्यम मार्ग पर अवैध काॅमर्शियल काॅम्प्लेक्स, जीराे सेटबैक में अवैध निर्माण, दुकानें बनी हैं। इस 5.5 किमी एरिया में करीब 2 हजार दुकानें, काॅम्प्लेक्स व अन्य अवैध निर्माण हैं। जाेन ने बिल्डिंग बायलाॅज का उल्लंघन करने वाले 468 भूखंड मालिकाें को नाेटिस दिया है।

7 दिन में अवैध निर्माण हटा फाेटाेग्राफ सहित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। भूखंड मालिक दस्तावेज पेश करना चाहे ताे 3 दिन में दे सकता है। अवैध निर्माण नहीं हटाया ताे काॅम्प्लेक्स काे सील कर जीराे सेटबैक में अवैध निर्माण ध्वस्त होंगे। हर्जा-खर्जा भूखंड मालिक से ही वसूला जाएगा।

इसलिए कोर्ट पहुंचा मामला
2 मार्च काे अनिल गुप्ता की दुकानें सील की। वे हाईकोर्ट गए और कहा मध्यम मार्ग पर ज्यादातर घरों में व्यावसायिक गतिविधियां हैं, लेकिन उसी पर कार्रवाई की। इस पर कोर्ट ने सर्वे कर रिपोर्ट देने निर्देश दिए।

बड़ा सवाल? अवैध निर्माण राेकने थे... तब आंखें क्याें मूंदीं
निगम का दावा है कि हाईकाेर्ट में विचाराधीन एक प्रकरण के आदेश की पालना में सार्वजनिक नाेटिस जारी किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अवैध काॅम्प्लेक्स, दुकानें, जीराे सेटबैक में निर्माण राेकने की जिम्मेदारी निगम की ही थी। अवैध निर्माण हाे रहे थे, तब निगम अधिकारियाें ने आंखें क्याें मूंदी। मध्यम मार्ग में पिछले 15 साल से अवैध निर्माणाें का सिलसिला जारी है।

संघर्ष समिति गठित की

निगम के नाेटिस के विराेध में मानसराेवर के व्यापार मंडल ने मीटिंग बुलाकर व्यापार महासंघ संघर्ष समिति का गठन किया। संघर्ष समिति कानूनी राय के साथ आगे काम करेगी।

नोटिस में अवैध निर्माण हटाने और आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए है। भूखंड मालिक अवैध निर्माण नहीं हटाएगा ताे कार्रवाई करेंगे। -मुकेश कुमार, उपायुक्त, मानसराेवर निगम जाेन