जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट देने के निर्णय को स्वीकृति दी है। उक्त स्वीकृति से अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों एवं व्यवसाय सेवा प्रबंधन (बीएसएम) में भाग लेने पर चुकाए ग्राउण्ड रेंट एवं सहभागिता शुल्क का पुनर्भरण योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले पुनर्भरण की राशि 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। योजना के अंतर्गत छूट बढ़ाने के साथ-साथ योजना की अवधि भी बढ़ाकर 31 मार्च, 2025 तक कर दी गई है। प्रदेश के निर्यातकों द्वारा के विदेश में नियुक्त प्रतिनिधि मण्डल द्वारा अपने उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न आयोजनों में दिए गए सहभागिता शुल्क के पुनर्भरण के लिए राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद को 10 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।इसके अलावा नए नियमों में राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद के अंतर्गत पंजीकृत राजस्थान निवासी निर्यातक जिनके पास एमएसएमई एवं आईईसी कोड हो, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही मिशन निर्यातक बनो के अंतर्गत पंजीकृत निर्यातक जिन्होंने मिशन के लांच के बाद निर्यात शुरू किया हो तथा आरईपीसी के अंतर्गत पंजीकृत हो भी नए नियमों के अनुसार छूट के पात्र होंगे। संशोधित नियमों से जहां एक तरफ प्रदेश के निर्यातकों को अपने उत्पादों का देश एवं विदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोजनों में प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार में सुगमता होगी। वहीं सहभागिता शुल्क व ग्राउण्ड रेंट में छूट बढ़ने से वित्तीय राहत भी मिलेगी।

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