झालावाड़-हरिमोहन चोडॉवत।
झालावाड़ नगर परिषद सभापति संजय कुमार शुक्ला को स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित कर दिया है।स्वायत शासन विभाग ने अपने आदेश में उन्हें सभापति और शहर के वार्ड नंबर 40 के सदस्य के पद दोनों से निलंबित किया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि नगर परिषद सभापति संजय कुमार शुक्ला के खिलाफ गत नगर परिषद चुनाव के वक्त रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्र में जमीन संबंधी गलत जानकारी देने की शिकायत हुई थी। जिस पर जांच के बाद स्वायत शासन विभाग जयपुर ने यह कार्यवाही की है।गौरतलब है कि झालावाड नगर परिषद सभापति संजय कुमार शुक्ला भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर शहर के वार्ड नंबर 40 से निर्वाचित हुए थे। जिसके बाद उन्हें नगर परिषद चुनाव में भाजपा का बहुमत होने पर सभापति चुना गया था। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद नगर परिषद बोर्ड में खलबली मची हुई है । सारे मामले में अपने आदेश में स्वायत्त शासन विभाग ने आगामी दिनों में निलंबित किए गए सभापति संजय कुमार शुक्ला के हाईकोर्ट जाने की संभावना को देखते हुए पहले से ही तैयारी करते हुए केविएट दायर करने व अन्य कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जयपुर एवं जोधपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो वहीं जयपुर एवं जोधपुर हाईकोर्ट में पैरवी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता को भी अधिकृत किया है।
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