डूंगरपुर-प्रवेश जैन।
डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण से मृत लोगो के पीड़ित परिवारों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में अगर लाभार्थियो ने 31 जुलाई तक सत्यापन नहीं करवाया तो उन्हें एक अगस्त से योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। राज्य सरकार ने योजना के लाभार्थियो का सत्यापान करवाने के निर्देश दिए है। डूंगरपुर जिले में 5 अनाथ बच्चे, 337 विधवा महिलाएं व विधवा महिलाओं के 203 बच्चो को पालनहार के रूप में योजना का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान हजारो लोगो की जान गई। इधर मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य सरकार ने कोरोना से मृत लोगो के पीड़ित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत की थी। योजना में मृत व्यक्तियो के अनाथ बच्चो व विधवाओ को एक मुश्त राशि व प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया था। जिसके तहत डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण से मृत लोगो के 5 अनाथ बच्चो, 337 विधवा महिलाओं व विधवा महिलाओं के 203 बच्चो को लाभान्वित किया गया है। इधर मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना को लेकर राज्य सरकार ने सभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को एक निर्देश जारी किये है। डूंगरपुर जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अशोक शर्मा ने बताया की सरकार की ओर से 31 जुलाई तक सभी लाभार्थियो को 31 जुलाई तक अपना सत्यापन करवाना होगा। उसके बाद योजना का लाभ आगे भी मिलता रहेगा। वही अगर 31 जुलाई लाभार्थी अपना सत्यापन नहीं करवाते है तो एक अगस्त से योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अशोक शर्मा ने बताया की लाभार्थी अपने नजदीकी ईमित्र या विभाग के ब्लाक स्तरीय कार्यालय पर जाकर अपना सत्यापन करवा सकते है।