सवाई माधोपुर-हेमेन्द्र शर्मा।
सवाई माधोपुर विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए डांगड़ी निवासी दिलकुश उर्फ ढिल्लू गुर्जर,पहाड़पुरा निवासी मनराज उर्फ मुन्ना व दिलराज उर्फ सिंगर मीणा को दोषी माना है।न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 65-65 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है । विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपियों द्वारा 28 जनवरी 2020 को रास्ते से पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। जिसे लेकर पीड़िता व उसके परिजनों द्वारा गंगापुरसिटी सदर थाने में आरोपियों के खिलाफ अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी मानकर 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही न्यायालय ने आरोपियों को 65-65 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपियों को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है।