जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई टल गई। अब 29 अगस्त को फाइनल सुनवाई के बाद फैसला होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा है। 29 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। गुरुवार को राज्य सरकार के  अधिवक्ता के कोर्ट में मौजूद नहीं होने की वजह से सुनवाई टाल दी गई है। दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता ने बार-बार इस मामले में फैसला टलने का विरोध किया। फोन टैपिंग केस में सीएम के ओएसडी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने और गिरफ्तारी पर लगी रोक पर गुरुवार को फैसला होना था। गुरुवार दोपहर बाद सुनवाई जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच में होनी थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत के बाद 26 मार्च 2021 को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग को लेकर सीएम गहलोत के ओएसडी और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला केस दर्ज किया था। लोकेश शर्मा ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर खारिज करने की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में तीन बार इसकी सुनवाई हो चुकी है। 9 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए लोकेश शर्मा को जांच में सहयोग करने की शर्त पर 14 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत दी थी। अब यह रोक 29 अगस्त तक जारी रहेगी।