जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दो ट्रकों के बीच गाड़ी फंसने के दौरान हुई मौत के मामले में दोनों ट्रकों की बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को कहा है कि वह आधी-आधी राशि बांटते हुए कुल 80 लाख रुपए मुआवजे के रूप में अदा करे।अधिकरण ने इस राशि पर 6 फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है। अधिकरण ने यह आदेश शकुंतला शर्मा व अन्य की क्लेम याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि परिवादी का पति रामवीर शर्मा जल संसाधन विभाग में अधिशाषी अभियंता के तौर पर तैनात था। घटना के दिन 2 अक्टूबर, 2018 को वह सरकारी गाड़ी में राजकीय काम से जा रहा था। नागौर-बीकानेर रोड पर बाराणी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। इसी समय पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने भी कार को टक्कर मार दी। जिसके चलते रामवीर और चालक सहित तीन लोगों की मौत हो गई। ऐसे में परिवादियों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने दोनों बीमा कंपनियों को मुआवजा राशि देने को कहा है।

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