जोधपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में बुधवार मध्यरात्रि से धारा 144 लागू कर दी गई है। डीसीपी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार बंसल ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं जो अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। इस दौरान समस्त पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों पर बिना अनुमति के रैली जुलूस प्रदर्शन और सभा एवं शोभायात्रा का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा पूरे आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी लेकर सार्वजनिक रूप से विचरण नहीं करेगा। धारा 144 के दौरान कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर फेसबुक, टि्वटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अन्य पर सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले पोस्ट नहीं डालेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के भड़काऊ नारे नहीं लगाएगा और न ही किसी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जाएंगे।

ये था मामला।
बता दें, कि राजस्थान के जोधपुर में मंगलवार रात दो युवकों के बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया था। दो युवकों के बीच हुए विवाद के बाद दो पक्ष आमने-सामने हो गए थे। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को तितर-बितर किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था।