जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप के आरोप लगाने वाली पीड़िता को हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। धमकियों से परेशान पीड़िता की ओर से हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में लगी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस वीरेन्द्र कुमार ने राज्य सरकार और जयपुर पुलिस कमिश्नर को पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।इसी के साथ हाईकोर्ट ने सरकार और जयपुर पुलिस कमिश्नर सुरक्षा देने के नोटिस जारी किए । अब पीड़िता को सुरक्षा के लिए 2 पीएसओ उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें 1 महिला और 1 पुरूष पीएसओ शामिल है। इस सुरक्षा का खर्चा राज्य सरकार और पुलिस विभाग ही वहन करेंगे।पीड़िता के वकील नसीरूद्दीन खान ने बताया कि याचिका में कहा है कि राजस्थान पुलिस ने राजनीतिक दबाव के कारण पीड़िता का मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसलिए उसे मजबूरन दिल्ली जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। आरोपी के पिता जलदाय मंत्री हैं। उनके राजनीतिक प्रभाव और पीड़िता को मिल रही धमिकयों के चलते उसे और उसके परिवार को जान-माल के नुकसान का अंदेशा है। सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में सुरक्षा देने के आदेश दे दिए। पीड़िता के वकील ने बताया कि राजस्थान पुलिस के सिक्योरिटी ऑफिसर पीड़िता की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेंगे। जब तक आरोपी रोहित जोशी गिरफ्तार नहीं हो जाता और चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती। तब तक पीड़िता को सुरक्षा देने की मांग कोर्ट से की गई थी। यह याचिका 17 मई को लगाई गई थी, जो सोमवार को कोर्ट में लिस्ट हुई। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद रहे। जिन्होंने पुलिस सुरक्षा मांग पर कोई आपत्ति नहीं की।

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