श्रीगंगानगर-राकेश मितवा।
श्रीगंगानगर के तीन वाई ग्राम में बन रहे अवैध चर्च को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रतापसिंह द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4546/2022 में दिनांक 30 मार्च, 2022 को दिए गए आदेश की पालना करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करने की माँग जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर की गई है।याचिकाकर्ता प्रताप सिंह शेखावत एडवोकेट ने कहा कि श्रीगंगानगर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान क्रिश्चियन कॉउन्सिल, चमत्कारी चर्च तथा उसके संचालकों द्वारा अवैध रूप से ग्राम 4 वाई श्रीगंगानगर में कृषि भूमि पर नियमों के विपरीत अवैध चर्च बनाकर तथा गुरुनानक बस्ती, जवाहर नगर थाने के सामने आवासीय व कुछ भूमि पर अवैध कब्जा करके कई मंजिला अवैध निर्माण करके उसमें गरीब व कम पढ़े-लिखे लोगों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाकर ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाया जा रहा है। 
जिसके सम्बन्ध में श्रीगंगानगर के सामाजिक, धार्मिक संगठनों द्वारा विरोध करके जिला कलक्टर को अनेक ज्ञापन प्रस्तुत किए गए थे, परन्तु फिर भी जिला कलक्टर द्वारा कोई उपयुक्त कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। इसे लेकर प्रताप सिंह शेखावत एडवोकेट द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4546/2022 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने 30 मार्च, 2022 को आदेश पारित करके तीन माह में विधिसम्मत कार्यवाही करने का आदेश पारित किया है। प्रताप सिंह शेखावत एडवोकेट ने कहा कि उक्त आदेशों की पालना में श्रीगंगानगर के ग्राम 4 वाई पटवार हल्का कालिया के खाता संख्या 198 में दो बीघा कृषि भूमि पर राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम व नियमों की अवहेलना करके अवैध निर्माण किया गया है तथा कार्य निरन्तर जारी है, जिसे नियमानुसार कार्यवाही करके हटाया जाए। श्रीगंगानगर शहर के जवाहरनगर पुलिस थाने के सामने गुरुनानक बस्ती में आवासीय भूमि पर राजस्थान क्रिश्चियन कॉउन्सिल द्वारा चमत्कारिक चर्च नाम से विशाल भवन का निर्माण राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम व नियमों की अवहेलना करके अवैध निर्माण किया गया है, जिसे हटाया जाए। इसी चर्च द्वारा कुछ भूमि को अवैध रूप से कब्जा करके भी निर्माण किया गया है, उक्त भूमि सम्बन्धी समस्त दस्तावेज की जाँच करके उक्त भूमि पर से अवैध कब्जा हटाया जाए।श्रीगंगानगर शहर में सेक्रेट हर्ट चर्च जो कि वार्ड नम्बर 43, बाबा दीपसिंह कॉलोनी, दधिमधि बीएड कॉलेज के पास है, द्वारा सडक़ भूमि पर चारदिवारी व शैक्षणिक संस्थान प्रयोजनार्थ भूमि पर राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम व नियमों की अवहेलना करके अवैध निर्माण किया गया है, जिसे हटाया जाए। राजस्थान क्रिश्चियन कॉउन्सिल, चमत्कारी चर्च तथा उसके संचालकों व पदाधिकारियों द्वारा किए गए उक्त निर्माण हेतु आए धन/फण्डिंग की गहन जाँच करवाई जाए। उक्त संस्थाओं व इनके पदाधिकारियों के समस्त आय-व्यय मय इन्कम टैक्स रिटर्न की भी जाँच की जाए। उक्त समस्त संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों, पदाधिकारियों के आपराधिक रिकॉर्ड आदि की भी जाँच की जाए। उक्त संस्थाओं के पदाधिकारियों के इस्तेमाल किए जाने वाले समस्त वाहनों के दस्तावेजों की तथा यदि वाहन फाईनैंस हो तो उनकी किश्तें भुगतान करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं की भी जांच की जाए। इन संस्थाओं से जुड़े कुछ व्यक्तियों के वाहनों की किश्तें बाहरी राज्यों के अन्य धर्मों के अन्य व्यक्तियों द्वारा अदा की जा रही है। प्रताप सिंह शेखावत एडवोकेट द्वारा जिला कलक्टर से उक्त समस्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने की माँग की गई है।