हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने आदेश दिए हैं कि रीट-2021 भर्ती परीक्षा के लेवल-1 की नियुक्तियां होने पर वह रिट याचिकाओं पर अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। सुनवाई के दौरान पेश हुए एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) अशोक राठौड़ को खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अगली तारीख 26 मई को इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिया है।
एसओजी मैं कोर्ट में कहा कि उनके पास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉ.डीपी जारोली के खिलाफ सबूत नहीं हैं। ऐसे में उन्हें किस आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया जाए। रीट भर्ती लेवल-1 और लेवल-2 में धांधली, नकल और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर लगी याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट जयपुर की खंडपीठ जस्टिस मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस समीर ई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रीट अभ्यर्थी मधु कुमारी नागर और भागचन्द शर्मा की रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।
रीट अभ्यर्थी मधु कुमारी नागर के एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने बताया कि रीट लेवल-1 की नियुक्तियां होने जा रही हैं, उन्हें रोकने की मांग कोर्ट में उठाई गई। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि रीट लेवल-1 की भर्तियां इस याचिका के अंतिम आदेश के ऑर्डर से प्रभावित रहेंगी। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ भी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अब तक की जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को रखी है। 26 मई तक कोर्ट ने जांच जारी रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं को भी आदेश देते हुए कहा कि अगर वो चाहें तो इस मामले के संबंध में इन्वेस्टिगेशन में अपनी मदद कर सकते हैं और सबूत पेश कर सकते हैं।
हाईकोर्ट में डेढ़ से दो घंटे तक मामले की सुनवाई चली। सभी पक्षों की ओर से अच्छी बहस की गई। हमने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष रहे डॉ.डीपी जारोली को सरकार ने बर्खास्त किया हुआ है, तो फिर एसओजी उन्हें जांच और पूछताछ के लिए अब तक बुला क्यों नहीं रही है। एडीजी अशोक राठौड़ ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एडीजी राठौड़ ने कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की तो कोर्ट ने सबसे पहले पूछा अब तक कितने आरोपियों को पकड़ा है। राठौड़ गॉड के समक्ष सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए और कहा कि अभी जांच जारी है।
कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसओजी के एडीजी 26 मई को पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी।


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