राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश में लगभग 500000 से भी ज्यादा जमीनी पट्टे बाटेंगी। इसके लिए भाजपा सरकार के कार्यकाल में पालिका अधिनियम में जोड़ी गई धारा 69-ए को अब प्रदेश के 14 शहरों में भी लागू किया जाएगा।
राज्य सरकार के नगर पालिका अधिनियम की धारा 69-ए को जादुई बताने वाले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अब इसे प्रदेश के सभी नगर विकास न्यासों में लागू करेंगे। उन्होंने इस बाबत संबंधित अधिकारियों को विधेयक का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस विधेयक को विधानसभा में पेश कर कानून का रूप दिया जाएगा। इसके पीछे सरकार का ये मकसद है कि सभी विकास न्यासों में ऐसे कोर एरिया हैं जो कि रियासत काल में बसे थे। ऐसी जगह लोग संपत्ति पर कई सालों से काबिज तो हैं लेकिन उनके पास कोई कानूनी टाइटल नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में धारा 69 ए के जरिए संपत्तियों को पट्टा दिया जा सकेगा।
इसमें खास बात यह भी है कि इसमें आवासीय और व्यावसायिक दोनों ही तरह का पट्टा मिल पाएगा। यानी नीचे दुकान और ऊपर मकान के कांसेप्ट पर कानूनी रूप से मुहर लग जाएगी। सरकार जयपुर सहित अन्य शहरी निकायों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टा वितरण करेगी। प्रदेश में अभी 14 विकास न्यास है और फिलहाल यह धारा नगर पालिकाओं के परिधि क्षेत्र में भी प्रभावी है। आपको बता दें कि पिछली भाजपा सरकार के समय नगरपालिका अधिनियम में धारा 69-ए जोड़ी गई थी। इसके तहत संबंधित शहरी निकाय पुरानी आबादी क्षेत्र में वर्षों से रह रहे लोगों को पट्टे जारी कर सकते हैं। हालांकि भाजपा सरकार ने इसका फायदा कम उठाया लेकिन अब कांग्रेस सरकार इस धारा के जरिए करोड़ों का राजस्व जुटाने की तैयारी में लग गई है
ब्यूरो रिपोर्ट।



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