दौसा ब्यूरो रिपोर्ट

दौसा जिले के लालसोट उपखंड मे कोरोना महामारी से पीडित पात्र परिवार को लाभान्वित करने के लिए उपखंड अधिकारी ने आमजन को प्रेस रिपोर्ट जारी कर 7 जुलाई तक आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने की अपील की है.

उपखंड अधिकारी ने प्रेस रिपोर्ट जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना महामारी से पीडित परिवारों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई. जिसके क्रम मे जिले मे कोविड 19 से पीडित पात्र परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना एव मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना से लाभान्वित किया जाना है. उपखंड अधिकारी ने बताया कि लालसोट एव रामगढ़ पचवारा के समस्त हर आम व खास से अपील है कि 1 मार्च 2020 के पश्चात कोविड-19 से मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों, विधवा हुई महिलाओं के पात्रतानुसार सहायता के लिए आवश्यक दस्तावेज सहित प्रस्ताव संबंधित पीईईओ के माध्यम से पूर्ण करवाकर 5 जुलाई से 7 जुलाई तक आवश्यक रुप से उपखंड अधिकारी कार्यालय लालसोट मे जमा कराना सुनिश्चित करें।

पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज

उपखंड अधिकारी ने बताया कि पात्र व्यक्ति के लिए जनाधार कार्ड,मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र, आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विधवा महिला की बैंक पासबुक, माता पिता दोनो की मौत होने की स्थिति मे 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों के पालन-पोषण हेतु संरक्षक नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव, संरक्षक एव अनाथ बच्चों के सयुक्त खाते की बैक पासबुक, बच्चों के विघालय, आंगनबाड़ी केंद्र मे प्रवेशित होने का प्रमाण पत्र, बालक बालिकाओं द्वारा कोरोना योद्धा योजना का लाभ नही लिये जाने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है.