राज्य सरकार ने 63 साल बाद पैरोल नियमों में संशोधन किया है। इस दिशा में राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
इसके तहत अब बंदियों को अपने निकटतम परिजन की मौत होने पर 6 घंटे की विशेष पैरोल मिलेगी। अभी तक इसके लिए कोर्ट या जिला कलेक्टर के पास आवेदन करना होता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। अब संशोधन होने के बाद ऐसी विशेष परिस्थितियों में जेल अधीक्षक अपने स्तर पर 6 घंटे तक की विशेष पैरोल स्वीकृत कर सकेंगे।
इसके साथ ही अब निर्धारित सजा का दो तिहाई दंड भुगतने के बाद भी स्थाई पैरोल स्वीकार किया जा सकेगा आपको बता दें कि अब तक 3 अस्थाई पैरोल काट चुके बंदी ही स्थाई पैरोल के अधिकारी होते थे। नए पैरोल नियमों में पोक्सो और यूएपीए जैसे अपराधों में सख्ती की गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट।



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