ब्यूरो रिपोर्ट, जन आधार कार्ड बनवाने के लिए जयपुर जिले में प्रशासन ने एक अलग ही फरमान जारी किया है। जिसके चलते जिले के लोगों को जनाधार कार्ड बनवाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। नई आदेशों के अनुसार किसी भी परिवार का जन आधार कार्ड बनवाने के लिए पहले राशन कार्ड होना जरूरी है।
यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो पहले आप राशन कार्ड बनवाएं। उसके बाद ही जन आधार कार्ड बनेगा। जिला प्रशासन के इस आदेश के चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईमित्र पर जाते ही उनको इस आदेश के बारे में पता लगता है। इसके बाद राशन कार्ड बनवाने के लिए फिर कलेक्ट्री के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने जन आधार कार्ड के लिए राशन कार्ड को जरूरी नहीं माना था। इसके बावजूद जयपुर जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।
राज्य सरकार के जन आधार पोर्टल के अनुसार निर्देशित किए गए 8 --10 दस्तावेजों में से कोई भी दो दस्तावेज लगाए जा सकते हैं। इनमें राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। राजधानी में एपीएल श्रेणी के परिवारों के पास साल 2010 से पुराना राशन कार्ड है। जब लोग पुराने राशन कार्ड के नंबर लिखवा रहे हैं
तो उसे रिजेक्ट कर रहा है। आपको बता दें कि चिरंजीवी योजना सहित अन्य योजनाओं में पंजीयन के लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अप्रैल महीने के दौरान चिरंजीवी योजना के लिए अकेले जयपुर शहर में जन आधार कार्ड बनवाने के लिए 15 लाख से ज्यादा आवेदन किए गए उनमें से अभी तक 50% कार्ड भी नहीं बने हैं।




0 टिप्पणियाँ