ब्यूरो रिपोर्ट। 

बजट घोषणा की क्रियान्विति करते हुए बेरोजगारों के हितों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य सरकार के अधीनस्थ,मंत्रालयिक सेवाओं के जितने भी गैर तकनीकी पद हैं,उन्हें भरने के लिए अलग-अलग परीक्षा के बजाय 1 टेस्ट-CET होगा। डीओपी ने इस बारे में निर्देश जारी करते हुए बताया कि इस परीक्षा के अंकों के आधार पर 3 सालों तक अभ्यर्थी संबंधित भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। साथ ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन और यूनिक पहचान संख्या होगी जो प्रदेश में किसी भी भर्ती संस्था के पद पर भर्ती के लिए मान्य होगी। ये हैं निर्देश-

-अधीनस्थ,मंत्रालयिक सेवाओं के जितने भी हैं गैर तकनीकी पद,उन पदों पर भर्ती के लिए होगी समान पात्रता परीक्षा

-इन सेवाओं के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना हो तो अभ्यर्थियों को समान पात्रता परीक्षा CET में लेना होगा भाग।

-स्नातक व उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता में अनुसूची प्रथम,द्वितीय में जो हैं पद,उनकी अलग-अलग होगी समान पात्रता परीक्षा

-RSSB सामान्यत: वर्ष में 1 बार करेगा परीक्षा आयोजन

-1 चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित होगी परीक्षा

-परीक्षा के मद्देनजर बोर्ड में होगा विशेष प्रकोष्ठ गठित,जिसका प्रभारी होगा RAS जो RSSB अध्यक्ष को करेगा रिपोर्ट

-प्रकोष्ठ में 1.परीक्षा 2. अनुसंधान व प्रश्न सामग्री विकास 3. समन्वय के होंगे अनुभाग

-CET में मिले अंकों को किया जाएगा सार्वजनिक

-इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे बल्कि किसी पद विशेष की जब होगी भर्ती तब परीक्षा के अंकों के आधार पर लिए जाएंगे अभ्यर्थियों से आवेदन

-इन अंकों के आधार पर 3 वर्ष तक अभ्यर्थी संबंधित पदों का कर सकेगा आवेदन

-CET के लिए अवसरों की नहीं होगी सीमा, रैंक सुधार के लिए भी परीक्षा में हो सकते शामिल

-जिस अवसर में ज्यादा अंक होंगे,उसे पात्रता हेतु गिना जाएगा

-CET के लिए आयु व अन्य मापदंडों के बारे में प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू 

-परीक्षा के अंकों के किसी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में नहीं किया जाएगा शामिल

-इसमें मिले उच्च अंक के आधार पर अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा चयन का अधिकार

-वन टाइम रजिस्ट्रेशन से अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए न करना होगा बार-बार आ‌वेदन

-यूनिक पहचान संख्या होगी जो प्रदेश में किसी भी भर्ती संस्था के पद पर भर्ती के लिए मान्य

-जिससे भर्ती हेतु आवेदन की शुरुआती संवीक्षा का कार्य हो न्यूनतम

-CET का प्रावधान संबंधित सेवा नियमों में करने का काम डीओपी का

-इसके नियम बनाने का काम भी करेगा डीओपी

-नियम बनाने के बाद ही होगी CET आयोजित

-पहले से प्रक्रियाधीन/‌‌विज्ञापित सभी भर्तियां पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार होंगी।

-संबंधित राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगम/बोर्ड हों या बैंक हों,वे भी CET के अंकों का कर्मियों की नियुक्ति के लिए कर सकेंगे।