प्रदेश के हाई कोर्ट सहित अधीनस्थ न्यायालयों में 2 जुलाई तक वीसी के जरिए ही सुनवाई होगी। कोर्ट परिसर में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 14 दिन बाद प्रवेश दिए जाने के निर्णय का वकीलों ने विरोध किया था।

 इसके बाद रविवार को मुख्य न्यायाधीश और वकीलों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत के बाद एक सप्ताह तक वर्तमान व्यवस्था जारी रखने और इस मामले में फुल कोर्ट की बैठक के बाद निर्णय लेने पर सहमति बनी। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

 आपको बता दें कि हाईकोर्ट प्रशासन ने बीते गुरुवार को जारी की गई गाइड लाइन में कहा था कि हाई कोर्ट में पक्षकारों को एंट्री नहीं होगी। ऐसे ही पक्षकारों को अनुमति मिलेगी, जिन्हें कोर्ट ने बुलाया है। उन्हें प्रवेश से पहले कोर्ट का आदेश और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके साथ ही दोनों डोज लगवाने के 14 दिन बाद ही वकील व्यक्तिगत पैरवी के लिए कोर्ट में प्रवेश कर सकेंगे। हाईकोर्ट प्रशासन के इस निर्णय का वकीलों ने विरोध जताया था

ब्यूरो रिपोर्ट।

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