कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य स्तरीय परिणाम जारी करने के संबंध में एकल पीठ के 24 फरवरी के आदेश को रद्द कर दिया है।
हाई कोर्ट की खंडपीठ के न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर कर लिया है जिसके तहत जिलेवार परिणाम मेरिट जारी करने की बात कही गई थी। महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने अदालत को बताया कि कांस्टेबल का कॉर्डर जिलेवार होता है। जिले का एसपी ही उनको नियुक्ति देने का प्राधिकारी होता है।
इसलिए कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की जिले के अनुसार मेरिट बनाना बिल्कुल सही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने भी जिलेवार परिणाम को सही बताया था। आपको बता दें कि एकल पीठ ने जहीर अहमद की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य स्तरीय मेरिट बनाने के आदेश दिए थे जिस पर खंडपीठ ने 10 मार्च को अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से जिलेवार परिणाम जारी किया गया था।



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