ब्यूरो रिपोर्ट!
प्रदेश में कोरोना और ब्लैक फंगस महामारी के हालात को देखते हुए एक बार फिर से 15 दिन की अवधि के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले 15 दिन के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा, उसके बाद 15 दिन के लिए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा और अब आगामी 15 दिन के लिए लॉकडाउन का नाम त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा रखा गया है। इसके तहत 24 मई की सुबह 5:00 बजे से लेकर 8 जून की सुबह 5:00 बजे तक प्रदेश में सख्त पाबंदी लागू रहेगी। यह बात जरूर है कि 1 जून को पूरे प्रदेश की समीक्षा की जाएगी और जिन जिलों में हालात तेजी से सुधरेंगे, वहां कुछ और भी छूट देने का विचार किया जाएगा। त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े में और नियम कायदों की पालना तो पहले की तरह है लेकिन कुछ सख्त निर्णय भी लिए गए हैं। सबसे पहले इसके तीन स्तर को देखते हैं।
पहले चरण में यह अपेक्षा की गई है कि प्रदेश का हर परिवार आने वाले 15 दिनों के लिए यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके घर में प्रवेश नहीं करें। यदि जरूरी होगा तो परिवार का एक व्यक्ति बाहर खुले स्थान पर कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए उनसे मिलेगा और फिर लौटेगा। यानी कि बुजुर्गों और बच्चों के साथ ही घर के प्रत्येक सदस्य का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है।
दूसरे चरण के तहत गांव और मोहल्ले में किसी भी गतिविधि के लिए 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक रहेगी। और इसके लिए पुलिस प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे लगातार अपने क्षेत्र में गश्त करें और देखें कि किसी भी जगह लोग इकट्ठे नहीं हो। मरण और परण यानी कि परिवार में किसी की मृत्यु या शादी समारोह की परिस्थिति को इस नियम से अलग रखा जाएगा। शादी के लिए अधिकतम 11 और अंतिम यात्रा के लिए अधिकतम 20 लोगों की मंजूरी का नियम पूर्व की तरहा कायम रखा गया है।
तीसरे चरण के तहत और भी सख्त निर्णय लिया गया है। पहले जहां एक जिले से दूसरे जिले में जाने की पाबंदी थी वहीं अब! एक शहर से दूसरे शहर, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तो दूर की बात है। गाइडलाइन में एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए भी पाबंदी लगा दी गई है यदि आदेश के बावजूद किसी ने इसकी पालना नहीं की तो उसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले! 2 दिन तक गहन मंत्रणा के बाद यह निर्णय लिया है। उन्होंने चिकित्सा महकमे, जिला प्रशासन और मंत्री परिषद के साथ गहन विचार विमर्श करने के बाद ही ये सख्त निर्णय लिया है। प्रदेश की जनता भी देख रही है कि मुख्यमंत्री गहलोत कोरोना और ब्लैक फंगस महामारी को लेकर बहुत गंभीर हैं। उनकी ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। यहां एक और स्थिति स्पष्ट कर दें कि प्रदेश में आगामी 15 दिनों के दौरान वीकेंड कर्फ्यू के नियम भी पहले की तरह लागू रहेंगे। यानी कि शुक्रवार शाम 6:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी बाजार बंद रहेंगे। वहीं सार्वजनिक स्थानों मे बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माना भी ₹500 से बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है।





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