राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अनलॉक की गाइडलाइन के अनुसार मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए अनुमत होंगे। दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा ।
सभी मिठाइयों की दुकानें और बेकरी मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक आओ और ले जाओ वाली नीति के साथ खोले जा सकेंगे लेकिन वहाँ बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा । 5 लोगों से ज्यादा वहाँ खड़े नही हो सकेंगे। सभी शॉपिंग मॉल, शॉपिंग काम्प्लेक्स, धार्मिक स्थान, जिम,पूल और धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा ।
इसके अलावा 30 जून तक शादी समारोह पर रोक बरकरार रहेगी । प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 % कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे । प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थित के साथ दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। ये 7 जून से 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। प्रदेश में जिलों के अंदर निजी वाहनों से हो आवागमन हो सकेगा। इसकी अवधि मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी।
इसके साथ ही 10 जून के बाद प्रदेश में रोडवेज और निजी बसों का संचालन होने की संभावना है। इसके संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट।



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