प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार आज से सख्ती बरतना शुरू करेगी। इसके लिए पुलिस महकमे को विशेष निर्देश दिए गए हैं और गाइडलाइन भी जारी की गई है। हालांकि गाइडलाइन के नियम सरकार ने पहले ही जारी कर दिए थे। फिर भी आम जनता को इस बारे में जागरूकता बनी रहे, इसके लिए एक बार फिर उनको नियम कायदे बताए गए हैं।
किसी प्रकार की पूजा अर्चना या इबादत घर पर ही करने की हिदायत दी गई है। एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। लेकिन इसमें मेडिकल और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है। प्रदेश के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के दौरान करवाई गई rt-pcr नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। नहीं तो उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के कार्य स्थगित रहेंगे लेकिन श्रमिकों के पलायन को रोकने की दिशा में उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी कार्यों में कार्य करने की अनुमति होगी और इनके लिए आवागमन का पास संबंधित मालिक की ओर से दिया जाएगा। लेकिन इसकी सूचना भी जिला मजिस्ट्रेट को भी देनी होगी। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकाने नहीं खुलेगी। टेलीफोन पर या डिजिटल माध्यम से आर्डर मिलने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी। इसके अलावा सरकार की ओर से पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन के नियम भी यथावत रहेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट!



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