जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

कोरोना की दूसरी लहर के चलते भारतीय निर्वाचन आयोग ने काउंटिंग को लेकर नई गाइडलाइन दे दी है।  इस सम्बन्ध में निर्वाचन विभाग व संबंधित कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश भेज दिए हैं। 

नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना मापदंडों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए अब DEO होंगे नोडल अधिकारीऔर संबंधित स्वास्थ्य प्रशासन से मतगणना केंद्र की कार्यपालना रिपोर्ट लेनी होगी।  अब से RTPCR टेस्ट या वैक्सीनेशन की 2 डोज बिना कोई प्रत्याशी व उसके एजेंट को मतगणना केंद्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रत्याशी व उसके एजेंट के RTPCR टेस्ट की व्यवस्था DEO करेगा।  इसी क्रम में प्रत्याशी को रिटर्निंग अधिकारी को एजेंट्स की सूची देनी होगी और यह सूची मतगणना के तीन दिन पहले देनी होगी। नै व्यवस्था में मतगणना हॉल में प्रवेश करनेवाले हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होगी और हाथ धोने के लिए सेनेटाइजर व साबुन की व्यवस्था करनी होगी। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए 2 काउंटिंग एजेंट्स के बीच 1 एजेंट PPE पहनकर बैठेगा।  इस क्रम में आयोग मास्क,सेनेटाइजर,फेस शील्ड,ग्लव्ज की व्यवस्था करेगा। पोस्टल बैलट की गणना के लिए अतिरिक्त ARO व्यवस्था करेंगे। इस गाइडलाइन अनुसार मतगणना के लिए समग्र प्लान बनाना जरूरी होगा तथा संबंधित नोडल हैल्थ ऑफिसर के परामर्श से जिला व विधानसभा क्षेत्र स्तर पर थ्री लेयर प्लान बनाया जाएगा।