जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

रेमडिसिविर इंजेक्शन पर मचे हाहाकार को संयत करने दिशा में जयपुर कलेक्टर ने नए आदेश जारी किए हैं।  अंतर सिंह नेहरा द्वारा जारी आदेशों में जहा गया है कि सुबह 11 बजे तक आए आवेदनों पर निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही मिल सकेगी। चिकित्सालय के अधिकृत व्यक्ति को ही मिल सकेगी रेमडिसिविर दवा या इंजेक्शन। रोगी के परिजन अथवा अन्य किसी व्यक्ति को औषधि नहीं दी जाएगी। सुबह 11 बजे बाद आने वाले आवेदनों पर अगले दिन होगा विचार।