जयपुर, पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि श्रीगंगानगर जिले में भामाशाह पशुधन बीमा योजना के तहत भुगतान के उपयुक्त पाया गया कोई दावा लंबित नहीं है.. उन्होंने बताया कि बीमा कंपनी से प्राप्त सूचना के मुताबिक पशु बीमा के सभी दावों का नियमानुसार भुगतान कर दिया गया है..पशुपालन मंत्री ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि सितंबर, 2018 के बाद भामाशाह पशुधन बीमा योजना बंद कर दी गई है

इसे दोबारा शुरू कराने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा गया है.. लेकिन वहां से कहा गया है कि नियमों में परिवर्तन के बाद ही इसे पुनः प्रारंभ किया जा सकेगा.. उन्होंने कहा कि बीमा राशि के दावे के अलग-अलग नियम हैं जिनके तहत कई बार बीमित पशु की मृत्यु के बावजूद अपात्रता के कारण दावा खारिज हो जाता है... इससे पहले, कृषि मंत्री ने विधायक संतोष के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पिछले 5 वर्ष के दौरान श्रीगंगानगर जिले में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत किए गए पशुओं का बीमा और लाभार्थियों का वर्षवार, लाभार्थी वार और तहसीलवार ब्यौरा सदन के पटल पर रखा.. 

उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत उपयुक्त पाई गई समस्त क्लेम राशि का नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है.. इसी तरह श्रीगंगानगर जिले में भी बीमा कंपनी से प्राप्त सूचनानुसार उपयुक्त पाया गया कोई भी दावा भुगतान के लिए लंबित नहीं है...