जयपुर.बारा के तत्कालीन कलक्टर इंद्र सिंह राव की जमानत अर्जी खारिज। हाइकोर्ट ने मामले में जरूरी गवाही होने के बाद जमानत अर्जी लगाने की छूट दी है।
राव पर अपने पीए के जरिए एक पेट्रोल पंप को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए दो लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप हैं। एसीबी ने राव को जांच के बाद 23 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में एसीबी चालान पेश कर चुकी है।
मुकेश शर्मा राजकाज न्यूज़....


0 टिप्पणियाँ