जयपुर. एसीबी केस में निलंबित आरएएस पिंकी मीणा ने सोमवार को हाईकोर्ट से अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली। जिस पर जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने आरोपी को जमानत अर्जी वापस लेने की छूट देते हुए उसे खारिज कर दिया। अब मामले में चालान पेश होने के बाद आरोपी की ओर से जमानत अर्जी दायर की जाएगी। सुनवाई के दौरान पिंकी मीणा की ओर से कहा कि उसका मामला पुष्कर मित्तल से अलग है।.
उसे मामले में रंगे हाथ नहीं पकड़ा है और न ही उससे बरामदगी हुई है। उसने कोई डिमांड भी नहीं की है। जिस पर राज्य सरकार ने कहा कि पिछली सुनवाई पर अदालत ने आरोपी को शादी के लिए अंतरिम जमानत दी थी। सरकार के पास आरोपी की बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है जिसमें वह शिकायतकर्ता कंपनी के कर्मचारी से बात कर रही है। इसलिए आरोपी अफसर की जमानत अर्जी खारिज की जाए।
सरकार की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता से कहा कि जमानत अर्जी पर मेरिट पर फैसला करें या अर्जी को वापस ले रहे हो। अदालत का सख्त रुख देखकर पिंकी मीणा के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी को वापस ले लिया।
बतादे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि से 10 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करने के आरोप में एसीबी ने 13 जनवरी को बांदीकुई की तत्कालीन एसडीएम पिंकी मीणा को गिरफ्तार किया था।


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