बालोतरा ब्यूरो रिपोर्ट। 

चुनाव आचार संहिता के दौरान चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग और कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया पर रोक है। लेकिन पिछले दिनों बालोतरा कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके ब्यूरोक्रेसी में बवाल मचा दिया। बालोतरा कलेक्टर राजेन्द्र विजय ने एक आदेश जारी करके अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) बालोतरा अश्विन के पंवार को पद से रिलीव करके बाड़मेर जिला मुख्यालय भेज दिया। इस आदेश पर अब दोनों ही अधिकारी आमने-सामने हो गए।

पिछले सप्ताह 18 अक्टूबर को बालोतरा कलेक्टर राजेन्द्र विजय ने आदेश जारी करते हुए एडीएम अश्विन के पंवार को पद से रिलीव करके बाड़मेर जिला मुख्यालय भेज दिया। इस आदेश में उन्होंने पंवार को प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का सहायक प्रभारी अधिकारी पद पर कार्य करने के लिए रिलीव किया। क्योंकि 12 अक्टूबर को बाड़मेर कलेक्टर ने आदेश जारी करके अश्विन के पंवार को जिला मुख्यालय बाड़मेर में उपस्थित रहकर सीईओ जिला परिषद बाड़मेर संग समन्वय करके चुनाव प्रशिक्षण संबंधि कार्य में सहयोग देने के निर्देश दिए थे। इन्हीं आदेशों के बाद बालोतरा कलेक्टर ने एडीएम को पद से ही रिलिव करके बाड़मेर मुख्यालय में सेवाएं देन के आदेश दे दिए।

पद से रिलीव करने पर बढ़ा विवाद
विवाद की जड़ पद से रिलीव करना है। बालोतरा कलेक्टर ने एडीएम को पद से रिलिव करते हुए बाड़मेर में अपनी सेवाएं देने के आदेश दे दिए। इस पर एडीएम ने इसे चुनाव आयोग के आदेश और कार्मिक विभाग के नियमों के विपरित बताया। एडीएम ने कलेक्टर बालोतरा को ही पत्र लिखकर कहा, कि किसी भी आईएएस या आरएएस अधिकारी जो चुनाव कार्य में लगा हो उसे चुनाव आयोग की बिना अनुमति के पद से रिलिव नहीं किया जा सकता।

पत्र में लिखा न कार्यमुक्त हुआ, न माना जाए
पत्र में एडीएम ने लिखा कि मैं मौजूदा पद पर रहते हुए चुनाव का कार्य संपादित कर दूंगा, लेकिन अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद से न तो मैं कार्यमुक्त हुआ हूं और न ही कार्यमुक्त मुझे माना जाएगा। अगर किसी आरएएस अधिकारी को पद से रिलिव करके चुनाव कार्य में लगाया जाता है तो उसके आदेश कार्मिक विभाग से निकाले जाते है।

ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का विषय
बालोतरा कलेक्टर का ये आदेश इन दिनों ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि एक कलेक्टर कैसे एक आरएएस अधिकारी को पद से रिलिव कर करके दूसरे जिले में भेज सकता है। जबकि नियम ये है कि अगर किसी व्यक्ति को चुनाव कार्य करते हुए अतिरिक्त दूसरा कार्य दिया जाता है तो उस मौजूदा पद पर रहते हुए चुनाव कार्य संपादित कर सकता है।