जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

भारतीय न्याय तंत्र की कछुआ चाल का एक बड़ा उदहारण तब सामने आया जब 34 साल पहले दायर की हुई अपील का निस्तारण अब जाकर हुआ। इस मामले में सबसे खास बात यह रही की इस अपील को दायर करने वाले वकील वर्तमान उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे जिन्होने गैर-इरादतन हत्या के मेल में यह अपील दायर की थी। 34 साल बाद अब जाकर हाई कोर्ट ने 83 वर्षीय अभियुक्त गुरुदयाल सिंह को दी गई सजा को कम करते हुए उसे भुगती हुई सजा तक सीमित कर दिया। बता दें 6 मार्च 1988 को अलवर जिले में गुरुदयाल सिंह के खिलाफ राजेंद्र सिंह को चाकू मारने का केस दर्ज किया गया था। जांच जे दौरान राजेंद्र की मौत होने पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का चालान पेश कर दिया।  कोर्ट ने अभियुक्त को चार साल की क़ैद और एक हजार का जुर्माना लगा दिया। इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई। अभियुक्त की ओर से जगदीप धनखड़ ने यह मुक़दमा लड़ा था।