जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

प्रदेश में नए जिलों की सीमाओं को लेकर उठे विवाद को सुलझाने के लिए आज फार्मूला तय होने के आसार हैं। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शाम को होने वाली कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में जिलों के सीमांकन और नए जिलों में शामिल होने वाले क्षेत्रों को लेकर चर्चा होने के आसार हैं। नए जिलों के गठन कार नोटिफिकेशन भी जारी करने की तैयारी चल रही है।

जयपुर ग्रामीण नया जिला बनाने पर फैसला हो सकता है। दूदू जिले में शामिल करने को लेकर चाकसू, सांभर, फुलेरा, जोबनरे क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को देखते हुए अब दूदू को छोटा जिलरा रखकर बाकी क्षेत्रों को जयपुर ग्रामीण जिला बनाकर उसमें शामिल किया जा सकता है। जयपुर शहर के लोग भी जयपुर के दो भाग जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण करने का विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों जयपुर के विधायकों की सीएम अशोक गहलोत के साथ हुई बैठक में सुझाव दिया गया था कि जयपुर के दो नगर निगमों में आने वाले वार्डों को जयपुर में रहने दिया जाए। दूदू को छोटा जिला रखते हुए बाकी के क्षेत्रों को जयपुर ग्रामीण जिले में शामिल करने का सुझाव दिया था। कैबिनेट में इस मामले पर चचार् करके फाइनल फैसला किए जाने के आसार हैं।

जनगणना में प्रशासनिक यूनिट सील करने की समय सीमा दिसंबर तक बढ़ी, अब नए जिलों के नोटिफिकेशन 30 जून के बाद भी कर सकेंगे

जनगणना के कारण पहले ़ जुलाई से नए जिले, उपखंड से लेकर सब तरह की प्रशासनिक यूनिट बनाने पर अब 1 जुलाई से राेक नहीं लगेगी। जनगणना के लिए प्रशासनिक यूनिट सील करने की समय सीमा दिसंबर तक बढ़ा दी है। इस सीमा के बढ़ने से अब 30 जून के बाद भी नए जिलों का नोटिफिकेशन हो सकेगा। पहले जनगणना के लिए प्रशासनिक यूनिट को सील करने की समय सीमा 1 जुलाई थी, इसलिए 30 जून तक नए जिलों के नोटिफिकशन करना जरूरी था, अब यह बाध्यता नहीं रही है।

स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलने सहित आधा दर्जन से ज्यादा एजेंडों को मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट में सेवा नियमों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों में बदलाव के आधा दर्जन एजेंडे रखे जाएंगे।

राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की सीधी भर्ती में संशोधन की मंजूरी दी जाएगी। अधीनस्थ सेवा लिपिक वर्गीय और राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिकीय वर्ग के नियम में संशोधन का एजेंडा रखा जाएगा। राजस्थान मत्स क्षेत्र अधिनियम 1953 संख्या 16 में संशोधन को मंजूरी मिलेगी। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन का मामला रखा जाएगा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के सिलेबस और दूसरे नियमों में बदलाव काे कैबिनेट मंजूरी देगी। राजस्थान सिविल सर्विसेज एलाइनमेंट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नियम 1958 में संशोधन को मंजूरी मिलेगी। राजस्थान आईआईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलेगा। कैबिनेट में स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा जाएगा।