कोटा नाबालिग से रेप के करीब 9 महीने पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी रोहित निवासी प्रेम नगर अफोर्डेबल थाना उद्योग नगर को 20 साल के कारावास की सजा व 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया फरियादी ने 15 अक्टूबर 2022 को उद्योग नगर थाना में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था 14 तारीख को सुबह 5 बजे पत्नी उठी थी। मेरी 15 साल की बेटी मकान में नहीं थी। पत्नी ने आसपास मकानों की छतों पर तलाशी की, तो पड़ोस में रहने वाला रोहित नाम का युवक मेरी लड़की के साथ छेडख़ानी करते हुए दिखाई दिया। पत्नी को देख कर भाग गया। पत्नी ने बेटी को नीचे लाकर पूछा तो उसने बताया कि रोहित काफी दिनों से उसे परेशान कर रहा है। 7 अक्टूबर की रात को रोहित ने छत पर बुलाकर शारीरिक संबंध बना है। 9 तारीख को भी सुबह 4 बजे छत पर बुलाकर गलत काम किया। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में 12 गवाहों के बयान हुए।
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