सवाई माधोपुर - हेमेंद्र शर्मा
सवाई माधोपुर विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी कोलाडा निवासी राजेश गुर्जर को दोषी मानते हुवे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ,साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है । न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है । विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी द्वारा 25 दिसम्बर 2019 को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था । घटना को लेकर पीड़िता के परिजनों द्वारा बौंली थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया । जिसे लेकर पुलिस ने 28 फरवरी 2020 को नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ़्तार किया । तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है । मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये । मामले की सुनवाई करते हुवे विशेष न्यायालय पोक्सो ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ,साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है।