जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
दो साल पहले 30 मार्च 2021 को तत्कालीन सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेंद्र सोनी ने सभ जिलों में मीडिया में प्रसारित होने वाली ख़बरों की निगरानी के लिए मीडिया निगरानी समिति गठित करने के आदेश दिए थे लेकिन अभी किसी ने इन आदेशों को तरजीह नहीं दी है। अब एक बार फिर 8 मार्च 2023 को पात्र लिखकर इसकी याद दिलवाई गौ है। इस आदेश के अनुसार केबल टीवी नेटवर्क रेग्युलेशन एक्ट 1995 के तहत राज्य के सभी जिलों में निगरानी समिति बनाई जानी है जो जिलों में चलने वाले निजी टीवी चैनल, एफएम चैनल, सामुदायिक रेडियो सहित सभी संचार माध्यमों के कंटेंट पर नजात रखेगी। बता दें राज्य स्तर पर एक निगरानी समिति है जो तीस और प्रिंट मीडिया पर निगाह रखती है। यह लगातार अपनी मॉनिटरिंग रिपोर्ट सीएम तक पहुंचती है।


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