जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने विधानसभा में कहा कि नागौर से जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए नागौर से नागडी तक के जो किसान भूमि अवाप्ति के मुआवजे से वंचित हैं। ऐसे खाताधारक किसान यदि चाहेंगे तो राज्य सरकार उन्हें मुआवजा देने को तैयार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुआवज वर्ष 2016 एवं 2017 में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ही दिया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुआवजा लेने से पहले ऐसे किसानों को जिला कलक्टर के समक्ष आर दस्तावेज कब्जा सुपुर्दगी शपथ पत्र बैंक खाते का निरस्त चैक आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक पूर्तियां करनी होंगी। इससे पहले विधायक नारायण बेनीवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने अगवत कराया कि नागौर से जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागौर से नागड़ी तक 293 किसानों को 10 करोड़ 19 लाख 84 हजार 500 रूपए का मुआवजा दिया जाना शेष है। उन्होंने इन किसानों का विवरण सदन के पटल पर रखा। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा कि कुछ भूमि विवाद के कारण मुआवजे का वितरण नहीं हो पाया है।जिनका निस्तारण भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के निस्तारण के उपरान्त मुआवजा वितरण किया जा रहा है।