हनुमानगढ़-विश्वास कुमार।
हनुमानगढ़ की गोलुवाला थाना पुलिस द्वारा गश्त के दौरान 16 जुलाई 2019 को 33 एलएलडब्लु की तरफ जेआरके नहर के आगे एक व्यक्ति जिसके हाथ में लाल रंग का थैला था जो पुलिस को देख कर भागने लगा। इसे रोक कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रणजीत सिंह पुत्र तीरथ सिंह बैरागी निवासी सिरौली कला किच्छा पुलिस थाना किच्छा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड का होना बताया।थैले को चेक किया तो थैला में 120 पत्ते ट्राओ एसआर टेबलेट ट्रामाडोल कुल 1200 नशीली टेबलेट मिली। रणजीत के विरुद्ध धारा 8/21,22 एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा नंबर 177/ 2019 दर्ज किया गया। अनुसंधान के पश्चात आरोप प्रमाणित पाए जाने पर रणजीत के विरुद्ध चालान अंतर्गत धारा 8/21,22 एनडीपीएस एक्ट में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 8 गवाह परीक्षित करवाए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार द्वारा सुनवाई के पश्चात मुलजिम रणजीत को अवैध रूप से नशीली दवाइयाॕ बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखने एवं परिवहन करने बाबत धारा 8 /22 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए न्यायलय से मुलजिमान को समाज में बढ़ते हुए अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रकरण रूपचंद सुथार ने मुल्ज़िम को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना 6  माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई।