करौली ब्यूरो रिपोर्ट।
पोक्सो कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने अभियुक्त रामकुमेर उर्फ कुमेर पुत्र हरिपाल मीना निवासी  राहिर थाना करनपुर जिला करौली को भारतीय दंड संहिता की धारा 366,376(D) में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 1 लाख 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुदगल ने बताया कि पीड़िता अपनी बुआ की लड़की की शादी में गई हुई थी तभी 23 जुलाई 2021 को आरोपी रामकुमेर व अन्य पीड़िता को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए थोड़ी दूरी पर स्थित घाटी में ले जाकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। उसके बाद रात्रि के करीब 12 बजे पीड़िता को उसकी बुआ के घर के पास छोड़कर भाग गए। जिस पर थाना सपोटरा मे मामला दर्ज करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 27 जनवरी 2022 को अभियुक्त रामकुमेर के विरुद्ध चालान पेश किया गया व दिनांक 24 मई 2022 को अभियुक्त धर्मसिंह के विरुद्ध चालान पेश किया गया। अभी आरोपी मोहनराज के विरुद्ध अनुसंधान 173(8) द. प्र. संहिता में लंबित है। उक्त प्रकरण में कुल 12 गवाह व  26 दस्तावेज पेश किए गये।