हनुमानगढ़-विश्वास कुमार।
हनुमानगढ़ मे दिनांक 23 सितंबर 2017 को थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्शन ने दौराने गश्त बस स्टैंड मे एक व्यक्ति दो कार्टून लिए खड़ा दिखाई दिया। उसे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नरेंद्र शर्मा पुत्र विद्यासागर निवासी सेक्टर नंबर 12, वार्ड नंबर 12, हनुमानगढ़ जंक्शन बताया। तलाशी ली तो उसके कब्जा के दो कार्टूनों में 200 शीशीया कोडीन की मिली। जो एनडीपीएस घटक होने से बरामद की गई और उसके विरुद्ध अंतर्गत धारा 8/21,22 एनडीपीएस एक्ट एवं 18(सी)/27(बी) (11) ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मुकदमा नंबर 496/2017 दर्ज किया गया। अनुसंधान के पश्चात नरेंद्र शर्मा निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 8 गवाह परीक्षित करवाए गए।दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश रूपचंद सुथार द्वारा मुलजिम नरेंद्र शर्मा को अवैध रूप से नशीली दवाइयों की शिशीया बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखने बाबत एनडीपीएस एक्ट एवं कॉस्मेटिक एक्ट में दोष सिद्ध किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने जानकारी देते हुए कहा की मुलजिम को समाज में बढ़ते हुए अपराध को दृष्टिगत रखते हुए मुलजिम को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन गया| गया था। जिसपर दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रकरण रूपचंद सुथार ने मुलजिम नरेंद्र शर्मा को धारा आठ बटा 21 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 1,00000 जुर्माना खत्म हो जाएगी 6 माह एवं धारा 18 (सी) 27 (बी)(11) ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 100000 जुर्माना की सजा सुनाई अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई।

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