कोटा-हंसपाल यादव।
बहुचर्चित नवरंग होटल पट्टा प्रकरण में राजस्थान हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई है। एडवोकेट मनीष शर्मा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एडवोकेट डॉ महेश शर्मा द्वारा याचिका दायर करवाई है। याचिका में नवरंग होटल को पट्टा जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। मनीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 मई को नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर कुछ लोगों के पट्टा मांगे जाने पर आपत्तियां मांगी थी। जिस पर उनके द्वारा 16 मई को ही नगर निगम कोटा उत्तर में नवरंग होटल को पट्टा जारी करने पर आपत्ति प्रस्तुत कर दी थी। साथ ही सूचना के अधिकार के तहत मंत्री धारीवाल द्वारा पट्टे के लिए किए गए आवेदन की संपूर्ण पत्रावली की सत्यापित प्रति भी मांगी थी। परंतु विभागीय मंत्री के दबाव में निगम पत्रावली नहीं दे रहा है। मनीष शर्मा ने आशंका व्यक्त की है कि निगम प्रशासन कागजों में कोई बड़ा उलटफेर करने की मंशा से पत्रावली उपलब्ध नहीं करवा रहा है। जिसके चलते ही उन्हें उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा है। मनीष शर्मा ने याचिका में कहा है कि मंत्री द्वारा जिस भूखंड का पट्टा चाहा गया है वह न तो स्टेट ग्रांट एक्ट में कवर होता है और ना ही 69 ए में ही कवर होता है। जिस भूखंड का पट्टा मंत्री चाह रहे हैं वह प्लांड एरिया है। वहां कब्जे के आधार पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इसी के चलते उन्होंने पट्टे पर रोक लगाने हेतु हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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