सवाई माधोपुर-हेमेंद्र शर्मा।
सवाई माधोपुर जिला विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी रायखेड़ा निवासी दिलखुश नायक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 75 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है साथ ही न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी 5 अगस्त 2020 को नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर नाबालिग के परिजनों द्वारा खंडार थाने में आरोपी के खुलाफ़ नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को 10 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया। तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई करते हुवे  जिला विशेष न्यायालय पोक्सो ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है।