जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
शादियों के सीजन मे आतिशबाजी को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैदर अली जैदी ने एक आदेश जारी करते हुए बैरियम सॉल्ट युक्त पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए बैरियम सॉल्ट युक्त पटाखों के उत्पादन, परिवहन, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णता रोक लगाई गई है। इसके साथ ही लोगों को ग्रीन पटाखों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस आदेश को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने चारों जिलों के डीसीपी को अवगत करवाया है और साथ ही आदेश की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैदर अली जैदी ने आमजन से अपील की है कि वह आतिशबाजी में केवल ग्रीन पटाखों का प्रयोग करें। ग्रीन पटाखों की पहचान करने के लिए पटाखों के बॉक्स पर मौजूद नीरी के क्यूआर कोड को स्कैन करें। क्यूआर कोड स्कैन करने पर पटाखों की किस्म के बारे में तमाम जानकारी मोबाइल पर हासिल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया जाएगा और ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य किसी भी तरह के पटाखे बेचता, खरीदता या उपयोग करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं शादियों के सीजन में यदि कोई भी व्यक्ति बैरियम साल्ट युक्त पटाखों का प्रयोग करता हुआ पाया जाएगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी।

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