जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
दूर संचार अस्थाई सेवा निलम्बन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के अन्तर्गत आवश्यक होने पर दूरसंचार सेवाओं का अस्थाई रूप से निलम्बन किया जाता है। इस क्रम में गृह विभाग ने परामर्श दिया है कि इस दौरान ब्रॉडबैंड सेवाओं (लैंडलाईन फोन के साथ प्रदत्त इन्टरनेट सेवा) का निलम्बन नहीं किया जाए। गृह विभाग ने प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी यह परामर्श दिया है कि वे प्रतियोगी परीक्षाएं राजपत्रित अवकाशों के दिन ही आयोजित करने को प्राथमिकता देंं।

0 टिप्पणियाँ