जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
कोविड के बढ़ते केसों के बीच Education Department ने Guideline जारी कर दी है। सरकारी और निजी स्कूलों को बच्चों को Online Class की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी जरूरी होगी। स्टूडेंट्स के अनुपस्थित रहने पर ऑनलाइन मैटेरियल भी उपलब्ध कराना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं जिसके मुताबिक स्माइल, आओ घर से सीखें, ई.कक्षा और अन्य ऑनलाइन स्टडी मैटेरियल बच्चों को उपलब्ध करवाने होंगे।
यह है शिक्षा विभाग की एसओपी।
कलेक्टर को अगर ये लगता है कि उनके एरिया में स्कूल की छुट्टी करनी चाहिए तो वो अतिरिक्त मुख्य सचिव से बातचीत करके इस बारे में निर्देश जारी कर सकते हैं। सभी स्कूल संचालकों को अभिभावकों से लिखित परमिशन लेनी होगी कि वो अपनी मर्जी से बच्चों को भेज रहे हैं। कोविड के लक्षण दिखने पर बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभिभावकों को भी ऐसे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। सभी स्टूडेंट, टीचर्स व नॉन टीचिंग स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। स्कूल के किसी भी कार्मिक में कोविड के लक्षण पाए जाने पर उन्हें आइसोलेशन में रहना होगा।

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