जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान में हुई भर्ती परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की गहलोत सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने 23 नवम्बर को याचिका पर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।
दरअसल राजस्थान में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं के दौरान व्यवस्था के तहत राज्यभर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलम्बित करने पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता महिपालसिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नितिन गोकलानी ने पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य सरकार की ओर से भर्ती परीक्षाओं के दौरान पूरे प्रदेश में इंटरनेट सेवाए बंद कर दी जाती है जिससे अन्य व्यवसाय पर भी असर पडता है। पूरे प्रदेश में कार्य बाधित होता है। विशेषकर बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान होता है। जबकि पूर्व में एक याचिका में राज्य सरकार ने कहा था कि आगे से प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के दौरान भविष्य में इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने याचिका पर जवाब के लिए समय मांगा है।न्यायालय ने 23 नवम्बर को याचिका पर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।

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