उदयपुर से भगवान प्रजापत की रिपोर्ट
पिछोला झील में उदयपुर नगर निगम द्वारा उतारे गए विशालकाय क्रूज को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 15 दिन में बाहर निकालने के आदेश जारी कर दिये है। तेजशंकर पालीवाल सहित अन्य ने नगरनिगम, जिला कलेक्टर और राज्य सरकार के विरूद्ध धारा 151 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में आवेदन पेश किया था। आवेदन में बताया गया कि पिछोला झील पेयजल का मुख्य स्रोत है और यहां निगम ने क्रूज चलाने की अनुमति जारी की थी। क्रूज के चलने से झील के पानी के खराब होने की आंशका बढ जाएगी और जलीय जीव जंतु मरेंगे। इसके अलावा झील का पानी पीने योग्य नही रह जाएगा। ऐसे में इसे तुरंत प्रभाव से चलने से रोका जाना चाहिए। इस बीच होली के मौके पर बिना एनओसी ही निगम ने झील में क्रूज उतार दिया था। इस पर परिवादियों ने एक अन्य आवेदन पेश कर क्रूज को झील से बाहर निकालने की मांग की थी। न्यायालय ने आदेश के बाद नगर निगम को 15 दिन में क्रूज को बाहर निकाल कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।


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